Home छत्तीसगढ़ रेल लाइन परियोजना प्रभावित क्षेत्र: अब जमीन की खरीदी-बिक्री होगी मुक्त

रेल लाइन परियोजना प्रभावित क्षेत्र: अब जमीन की खरीदी-बिक्री होगी मुक्त

44
0
Jeevan Ayurveda

रायपुर

बलौदाबाजार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि.मी.) के संबंध भू-अर्जन के लिए राजस्व अनुभाग बलौदाबाजार और पलारी के प्रभावित 36 गांवों के 150 मीटर परिधि के बाहर वाले खसरा नंबर की जमीन के खरीदी-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्जन) निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर बलौदाबाजार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है जो तत्काल प्रभावशील होगा।

Ad

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार के द्वारा जारी आदेशानुसार उप मुख्य अभियंता बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए अनुभाग बलौदाबाजार के ग्राम धनगांव, ताराशिव, अमलकुंडा, मिश्राइनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरछबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरैन, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह ग्राम के रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है। संलग्न सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के सभी भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्जन), निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है।

इसी प्रकार अनुभाग पलारी के ग्राम सैहा, गूमा, गिटकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा, कुल 36 गांव के संलग्न सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्जन), निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है। उक्त ग्रामों के शेष खसरा नंबरों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया गया है। रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।

Jeevan Ayurveda Clinic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here