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दिवाली पर नहीं मिलेगी राहत: चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ी

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 रायपुर
 प्रदेश में हुए 3,200 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने  सुनवाई के दौरान चैतन्य की रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि चैतन्य बघेल इस बार दिवाली जेल में ही मनाएंगे।

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इस बीच ईओडब्ल्यू (EOW) ने चैतन्य बघेल से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलने का दावा किया है। ईओडब्ल्यू ने पहले 13 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था, लेकिन तय समय में चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक का समय दिया था, मगर अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से जेल में

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से जेल में हैं। उन्हें ईडी ने शराब घोटाले में कथित तौर पर 16.70 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, शराब घोटाले से प्राप्त ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर वैध (वाइट) दिखाया गया, साथ ही सिंडिकेट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।

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