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CG News: पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान, पुलिस-वन-जेल भर्ती में 10% कोटा लागू

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रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सरकार के इस फैसले से सेना में अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में इस आरक्षण का लाभ मिलने की उम्मीद है।

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पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विशेष रूप से पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में महत्वपूर्ण होगा।इन विभागों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पदों में से 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। 

चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर होंगे पात्र
इस आरक्षण का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा पूरी की है। सेवा पूरी करने के बाद वे राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में आ सकेंगे।हालांकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित भर्ती की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना भी जरूरी होगा। संबंधित विभागों की भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और अन्य शर्तों की स्थिति स्पष्ट होगी।

इसके लिए सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका लाभ खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा।

इन पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। इससे चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे।

4 साल की सेवा जरूरी
नियम के अनुसार, आरक्षण का फायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा पूरी की है। इसके बाद वे राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण ले सकेंगे। हालांकि उन्हें संबंधित पद की पढ़ाई, उम्र और दूसरी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

सेना से बाहर आने के बाद रोजगार का विकल्प
अग्निवीर योजना में युवाओं को सेना में 4 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है। 4 साल की सेवा के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में उनके सामने रोजगार की चुनौती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में एक और मौका मिलेगा।

अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार का नया विकल्प
अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल की सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में नियमित नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में सेवा पूरी करने के बाद रोजगार हासिल करना उनके सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है।

छत्तीसगढ़ सरकार का 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला ऐसे पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराता है। अब वे पात्रता पूरी करने पर राज्य की निर्धारित तृतीय श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में लागू होगा नियम
सरकार की ओर से जारी अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 के तहत आरक्षण तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा।इसका अर्थ है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पद निर्धारित किए जाएंगे। पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में इस व्यवस्था का सीधा फायदा मिलने की संभावना है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा
चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीर अब छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें सामान्य प्रतिस्पर्धा के साथ आरक्षित अवसर का भी फायदा मिलेगा।विशेष रूप से पुलिस, वन और जेल जैसे विभागों में सैन्य सेवा से जुड़े प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद इस व्यवस्था को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।अब संबंधित विभागों की आगामी तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को शामिल किया जा सकेगा। भर्ती विज्ञापन जारी होने पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी।

 

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