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रायगढ़ जिले के लोगों को मिलेगी राहत, घरघोड़ा में हर सप्ताह लगेगी कलेक्टर की कैम्प कोर्ट

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रायगढ़.

जिले के लोगों को राजस्व मामलों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने से राहत मिलेगी. कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा में कलेक्टर कैम्प कोर्ट शुरू करने का आदेश जारी किया है. इसकी शुरुआत 4 नवंबर से होगी. इसके बाद हर बुधवार को घरघोड़ा में कैम्प कोर्ट लगाया जाएगा.

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इस कैम्प कोर्ट में घरघोड़ा के साथ तमनार, लैलूंगा, मुकडेगा, धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसील के राजस्व और अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी. इससे इन क्षेत्रों के लोगों को अपने मामलों के लिए रायगढ़ जिला मुख्यालय तक बार-बार आने की जरूरत कम होगी. कैम्प कोर्ट में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत आने वाले प्रथम और द्वितीय अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के मामलों की सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाएगा. इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों से जुड़े नगर पालिका अधिनियम के मामलों पर भी सुनवाई होगी. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत धारा 122 में आने वाली निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी. वहीं, धारा 91 के तहत आने वाली अपील और पुनरीक्षण के मामलों पर भी सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा.

हर बुधवार को कैम्प कोर्ट के साथ जनदर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक भी होगी. जनदर्शन में आम लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें कलेक्टर के सामने रख सकेंगे. विभागीय बैठकों में सरकारी योजनाओं और विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही अन्य जरूरी प्रशासनिक कार्य भी किए जाएंगे. घरघोड़ा में कैम्प कोर्ट शुरू होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याएं रखने और राजस्व मामलों की सुनवाई कराने की सुविधा मिलेगी. इससे आम लोगों का समय और आने-जाने का खर्च बचाने में भी मदद मिलेगी.

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