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चीनी की जमाखोरी पर सरकार का शिकंजा, Bilaspur में स्टॉक नियमों के पालन पर बढ़ेगी निगरानी

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बिलासपुर.

बिलासपुर में बीते दिनों कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा चीनी की जमाखोरी पर सख्ती से लेकर स्थानीय अपराधों पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई तक शामिल है।केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने व्यापारियों के लिए चीनी स्टॉक की सीमा निर्धारित करते हुए जमाखोरी रोकने के कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसका सीधा प्रभाव बिलासपुर के बाजारों पर पड़ेगा। वहीं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए आठ नए विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो महत्वपूर्ण मामलों में राज्य की पैरवी करेंगे। इन सबके बीच, शहर में नकली नोटों को बाजार में खपाने की कोशिशों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, जबकि नाबालिग से दुष्कर्म और दुर्गा पंडाल के पास हुए विवाद के बाद मारपीट के मामलों में त्वरित गिरफ्तारियां कर पुलिस ने अपनी सक्रियता का प्रदर्शन किया है। ये घटनाक्रम बिलासपुर में कानून व्यवस्था और आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन के बहुआयामी प्रयासों को दर्शाते हैं।

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आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की सख्ती और कानूनी तैयारी
केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जमाखोरी पर शिकंजा कसा है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी व्यापारी एक समय में 1000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएगा। यह कदम विशेष रूप से त्योहारों के मौसम से पहले उठाया गया है, जब चीनी की मांग बढ़ जाती है। बिलासपुर के थोक और खुदरा व्यापारियों को भी इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिस पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराना और बाजार में कालाबाजारी को रोकना है।

पोर्टल पर देना होगा स्टॉक का विवरण
विभाग ने जिले के सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए व्यापारियों को https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने को कहा गया है। पंजीकरण के बाद स्टॉक से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। 

औचक निरीक्षण करेंगे विभागीय अधिकारी
जिला नियंत्रक शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध रहने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभाग के निरीक्षक वर्ग को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि व्यापारी निर्धारित स्टॉक सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। विभाग ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और स्टॉक की जानकारी समय पर अपडेट करने की अपील की है। 

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